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तेलंगाना में गायों के परिवहन पर झड़प के बाद मेडक में धारा 144 लागू

तेलंगाना में गायों के परिवहन पर झड़प के बाद मेडक में धारा 144 लागू।

तेलंगाना के मेडक जिले में गायों के कथित अवैध परिवहन को लेकर दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। इस हिंसा में सात लोग घायल हुए, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

तेलंगाना में गायों के परिवहन को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद मेडक में धारा 144 लागू कर दी गई।

तेलंगाना के मेडक जिले में रामदास चौरास्ता के पास शनिवार को गायों के कथित अवैध परिवहन को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लागू कर दी गई।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं और हिंदू वाहिनी सेना के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम सात लोग घायल हो गए।

मेडक के पुलिस अधीक्षक कार्यालय बी बाला स्वामी के अनुसार, झड़प तब हुई जब भारतीय जनता युवा मोर्चा नेताओं ने कथित तौर पर गायों के परिवहन के लिए दूसरे समुदाय के सदस्यों को रोकने पर शिकायत दर्ज करने के बजाय विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है।

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है।

दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत दे दी है।

अदालत ने कहा कि शाह छह साल और 10 महीने से हिरासत में है, जबकि इस मामले में अधिकतम सजा सात साल है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने 7 जून को पारित आदेश में शाह को वैधानिक जमानत देते हुए कहा कि अन्य मामले जिनमें अलगाववादी नेता हिरासत में है, वे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।

शाह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह मामले में धन शोधन के अपराध में निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि पहले ही काट चुके हैं।

आवेदन में दावा किया गया था कि शाह 26 जुलाई, 2017 से मामले में हिरासत में हैं और वह 25 जुलाई को विचाराधीन कैदी के रूप में अधिकतम कारावास की अपनी पूरी सात साल की सजा पूरी कर लेंगे।

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