दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: SC ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ईडी से जवाब मांगा, याचिका पर केंद्र से प्रतिक्रिया
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: SC ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ईडी से जवाब मांगा, याचिका पर केंद्र से प्रतिक्रिया।
आप नेता संजय सिंह के गिरफ्तारी मामले में उच्च न्यायालय ने केंद्र और ईडी से जवाब मांगा है। जानें कैसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी में रुकावट नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: SC ने गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका पर केंद्र, ईडी से जवाब मांगा
उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप नेता संजय सिंह की कथित दिल्ली निकासी रणनीति से जुड़े कर चोरी मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच के अनुरोध पर केंद्र और कार्यान्वयन निदेशालय से प्रतिक्रिया मांगी।
न्यायाधीश संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मध्य और ईडी को नोटिस दिया और अनुरोध किया कि वे 11 दिसंबर से पहले अपनी प्रतिक्रिया पेश करें।
पीठ ने यही अनुरोध किया कि यदि सिंह अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर करते हैं, तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई धारणा से मुक्त माना जाना चाहिए।
सिंह, जिन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था स्थिति के लिए, उच्च न्यायालय के फैसले का परीक्षण करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
अपनी संरचना में, उच्च न्यायालय ने स्थिति के लिए उसकी गिरफ्तारी में बाधा नहीं डाली थी, यह कहते हुए कि वह रिकॉर्ड पर सामग्री के बिना एक प्रमुख जांच संगठन को राजनीतिक विचार प्रक्रिया का श्रेय नहीं दे सकता है।
इसने यह भी कहा था कि सिंह का मामला “पहली नजर में किसी भी तरह से सबूत न होने का उदाहरण” नहीं था। ईडी का कर चोरी मामला फोकल एजेंसी ऑफ एग्जामिनेशन (सीबीआई) की एफआईआर से उत्पन्न हुआ है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, अब अस्वीकृत दिल्ली एक्सट्रैक्ट रणनीति 2021-22 को समायोजित करते समय विसंगतियां की गईं और परमिट धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
यह दावा किया जाता है कि सिंह ने रणनीति की परिभाषा और कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे विशिष्ट शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय चिंतन में मदद मिली।
पकड़े जाने के बाद, प्रारंभिक अदालत ने सिंह को ईडी प्राधिकरण में भेज दिया था। 13 अक्टूबर को उन्हें 27 अक्टूबर तक कानूनी देखभाल से छुट्टी दे दी गई।