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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर फैसला: जम्मू-कश्मीर में 2024 तक चुनाव, लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय सही ठहराया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर फैसला: जम्मू-कश्मीर में 2024 तक चुनाव, लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय सही ठहराया।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे, और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय बरकरार रखा गया है। जानिए फैसले की विवरण और रिएक्शन्स।

अनुच्छेद 370 फैसला: सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के कदम को सही ठहराया।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ फैसला सुनाया: सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराएं, लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के कदम को सही ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को इसे रद्द करने की शक्ति है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर फैसला: फैसले के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 2024 तक चुनाव कराए जाएंगे, और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने का निर्णय बरकरार रखा गया है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को भारत संघ में शामिल होने पर संप्रभुता का कोई तत्व नहीं रखता था और राष्ट्रपति को इसे रद्द करने की शक्ति है।

इससे जुड़े अन्य मुख्य निर्णयों में से एक है कि लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने की वैधता को बरकरार रखा गया है।

चुनाव आयोग को 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है और राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल किया जाएगा।

जस्टिस संजय किशन कौल ने भी अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों के साथ बराबर लाने के लिए था और राज्य के लोगों ने इसके लिए भारी कीमत चुकाई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में हुए घातक घावों की भरपाई के लिए और क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने की बहाली की जरूरत है।

फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर इनकार किया है, बताते हुए कि इससे हर फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

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