राजस्थान: 1993 ट्रेन बम विस्फोट मामले में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया

राजस्थान: 1993 ट्रेन बम विस्फोट मामले में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के पहले बरसी के मौके पर भारत भर में हुए ट्रेन बम विस्फोट के मामले में, राजस्थान के टाडा अदालत ने आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और मामले की पूरी जानकारी।

 

 


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