1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत मिल गई

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत मिल गई।

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालती कार्यवाही के दौरान, खुद को पीड़ित बताने वाली एक महिला ने कहा कि 39 साल हो गए हैं और अभी भी न्याय नहीं मिला है। वह भावुक हो गईं और जज के सामने रो पड़ीं।

वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का, जो लगभग चार दशकों से सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर उनकी पीड़ा को कम करने में मदद की।

1984 सिख विरोधी दंगा: फुल्का ने टाइटलर की जमानत याचिका का विरोध किया और दावा किया कि कांग्रेस नेता ने लाइव टीवी पर उन्हें धमकी दी थी।

“यह सिर्फ तीन सिखों की हत्या का मामला नहीं है, यह सिखों के नरसंहार से जुड़ा मामला है।

दिल्ली में दिनदहाड़े 3000 लोगों की हत्या कर दी गई, जिन लोगों ने सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या की, उन्हें सम्मानित किया गया, इसीलिए हम सभी देख रहे हैं कि आज मणिपुर में क्या हो रहा है,” उन्होंने कहा।

फुल्का ने कहा कि इस मामले में न सिर्फ गवाहों बल्कि वकीलों को भी धमकाया गया। उन्होंने कहा, टाइटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

जमानत पर विचार करते समय कोर्ट को मामले की गंभीरता को भी ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने कहा, यह अब तक का सबसे भयानक नरसंहार था।


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