पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, ”माफ करें, हम इच्छुक नहीं हैं।”


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